ग्राम बालसी (सरायपाली), ग्राम कंवरपाली (सिंघोड़ा) व सीजी-53 ढाबा लहरौद(पिथौरा) में पुलिस की रेड
कुल 04 प्रकरणों में 22.190 लीटर अवैध शराब (महुआ/देसी) कीमती 4,540 रूपये जप्त
04 आरोपी गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
होटल, ढाबा, गुमटी, ठेलों में पुलिस की लगातार छापामार कार्यवाही जारी
जिला पुलिस महासमुन्द द्वारा अवैध महुआ शराब बनाने, बिक्री एवं परिवहन करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सभी थाना एवं चौंकी क्षेत्रों में होटल, ढाबा, गुमटी, ठेलों में पुलिस की लगातार छापामारी कार्यवाही की जा रही है
01.थाना सरायपाली-
अपराध क्रमांक 275/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट,
दिनांक 25 अगस्त 2026 को मुखबिर की सूचना पर घटना स्थल ग्राम बालसी मे आरोपी विक्रम रात्रे पिता हेमलाल रात्रे उम्र 23 साल निवासी ग्राम बालसी थाना सरायपाली द्वारा अवैध रूप से 10 लीटर महुआ शराब (कीमत ₹2000) को बिक्री करने वास्ते रखे मिला, जिसे जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 275/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है
गिरफ्तार आरोपी-
01- विक्रम रात्रे पिता हेमलाल रात्रे उम्र 23 साल निवासी ग्राम बालसी थाना सरायपाली
जप्त सामग्री-
1- 10 लीटर देशी हाथ भट्टी महुआ शराब कीमती 2000 रू
02.थाना सिंघोड़ा-
अपराध क्रमांक 97/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट,
दिनांक 25 अगस्त 2026 को मुखबिर की सूचना पर आरोपी नेहरू लाल रौतिया पिता स्व. लक्ष्मण उम्र 68 साल पता ग्राम कंवरपाली के घर में रेड की कार्यवाही की गई जिसमें आरोपी के घर स्थिति बाड़ी से 12 लीटर अवैध महुआ शराब (कीमत ₹2400) को बिक्री करने वास्ते रखे मिला, जिसे जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 97/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है
गिरफ्तार आरोपी-
01- नेहरू लाल रौतिया पिता स्व. लक्ष्मण उम्र 68 साल पता ग्राम कंवरपाली थाना सिंघाड़ा
जप्त सामग्री-
12 लीटर देशी हाथ भट्टी महुआ शराब कीमती 2400 रू
03.थाना पिथौरा-
अपराध क्रमांक 214/26 एवं 215,धारा 36(सी) आबकारी एक्ट,
दिनांक 25 अगस्त 2026 को मुखबिर की सूचना पर सीजी-53 ढाबा नेशनल हाईवे पिथौरा में रेड की कार्यवाही की गई जहां ढाबा संचालक द्वारा ग्राहकों को शराब पीने-पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते पाया गया। मौके पर आरोपी के पास से 100 एम.एल. देसी प्लेन शराब (कीमती ₹70) को जप्त किया गया। आरोपी विरेन्द्र कुमार पटेल पिता भुषण लाल पटेल उम्र 31 साल पता देवगांव, राजादेवरी जिला बलौदाबाजार के विरूद्ध अपराध क्रमांक 214/26 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है
दुसरे प्रकरण में-मुखबिर की सूचना पर घटना स्थल आरोपी का दुकान लहरौद (पिथौरा) में रेड की कार्यवाही की गई जहां आरोपी तारणीश शुक्ला पिता नारायण शुक्ला उम्र 27 साल पता कर्मचारी कॉलोनी वार्ड नंबर 8 लहरौद द्वारा अपने दुकान में लोगों को शराब पीने-पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते पाया गया। मौके पर आरोपी के पास से 90 एम.एल. देसी प्लेन शराब (कीमती ₹50) को जप्त किया गया। जिस पर आरोपी तारणीश शुक्ला के विरूद्ध अपराध क्रमांक 215/26 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है
गिरफ्तार आरोपी-
01- विरेन्द्र कुमार पटेल पिता भुषण लाल पटेल उम्र 31 साल पता देवगांव, राजादेवरी जिला बलौदाबाजार
02- तारणीश शुक्ला पिता नारायण शुक्ला उम्र 27 साल पता कर्मचारी कॉलोनी वार्ड नंबर 8 लहरौद थाना पिथौरा
जप्त सामग्री-
01- 190 एम.एल. देसी प्लेन शराब कीमती 140 रू

