छत्तीसगढ़ ब्रेकिंग: 18 साल से कम उम्र के छात्र बाइक से स्कूल गए तो लगेगा 25 हजार का जुर्माना, माता-पिता पर भी होगी कार्रवाई
रायपुर (छ.ग.)। अगर आपका बच्चा 18 साल से कम उम्र का है और बाइक या स्कूटी से स्कूल जा रहा है, तो यह खबर आपके लिए है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) रायपुर ने इसे लेकर सख्त आदेश जारी कर दिया है
कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर ने निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ के अनेक शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में 18 वर्ष से कम आयु के स्कूली विद्यार्थी बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया वाहन चलाकर विद्यालय आते-जाते हैं। यह न केवल मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि उनके जीवन और अन्य नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है
इसे देखते हुए अब स्कूल परिसर और स्कूल गेट पर परिवहन विभाग की उड़नदस्ता टीम अचानक जांच करेगी। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा
क्या होगी कार्रवाई?
मोटरयान अधिनियम की धारा 199A के तहत नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन मालिक यानी अभिभावक को 25,000 रुपये जुर्माना और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए रद्द किया जा सकता है और नाबालिग 25 साल की उम्र तक लाइसेंस के लिए अयोग्य* हो जाएगा
RTO की अपील -
सभी अभिभावकों से अपील है कि अपने बच्चों को 18 वर्ष पूर्ण होने तक किसी भी परिस्थिति में दोपहिया या चारपहिया वाहन न दें। यह उनकी सुरक्षा का सवाल है

