ग्राम ठाकुरदिया खुर्द(थाना पिथौरा) व ग्राम कुसमुर (चौकी भंवरपुर) में पुलिस का छापा

अवैध शराब निर्माण, बिक्री व तस्करीकर्ता के खिलाफ महासमुंद पुलिस की लगातार कार्यवाही


ग्राम ठाकुरदिया खुर्द(थाना पिथौरा) व ग्राम कुसमुर (चौकी भंवरपुर) में पुलिस का छापा

दो मामलों में कुल 27 लीटर अवैध महुआ शराब (20+07 लीटर, कीमती 5400 रूपये) जप्त

बिक्री करने घर-बाड़ी में छिपाकर रखे अवैध महुआ शराब सहित 02 आरोपी (महिला-पुरूष) गिरफ्तार

आबकारी एक्ट के तहत भेजे गये जेल

जिला पुलिस महासमुन्द द्वारा अवैध महुआ शराब बनाने, बिक्री एवं परिवहन करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सभी थाना एवं चौंकी क्षेत्रों में लगातार कार्यवाही की जा रही है

प्रकरण-01, थाना पिथौरा-

दिनांक 13/09/2026 को मुखबिर सूचना मिला कि ग्राम ठाकुरदिया(खुर्द) में एक व्यक्ति अवैध रूप से अपने घर-बाडी में हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब बिक्री वास्ते छिपाकर रखा है। सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर संदिग्ध के घर बाड़ी में छापामारी करते हुए एक व्यक्ति को पकडे, जिसका नाम हीरालाल सिन्हा पिता गाडाराय सिन्हा उम्र 46 साल साकिन ठाकुरदिया(खुर्द) थाना पिथौरा का रहने वाला बताया। संदिग्ध के घर-बाड़ी में छापामार कार्यवाही के दौरान कब्जे से चांवल बोरी के अंदर छिपाकर रखे, 5-5 लीटर के चार नग झिल्ली में भरी हुई कुल 20 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब को पुलिस ने बरामद किया। जिसे जप्त कर आरोपी हीरालाल सिन्हा का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर थाना पिथौरा अपराध क्रमांक 237/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मामला अजमानतीय होने से आरोपी को ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया

गिरफ्तार आरोपी-

01- हीरालाल सिन्हा पिता गाडाराय सिन्हा उम्र 46 साल साकिन ठाकुरदियाखुर्द थाना पिथौरा जिला महासमुंद छ.ग.

जप्त संपत्ति-

01- 20 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब (कीमती 4000 रूपये)

प्रकरण-02, चौकी भंवरपुर-

विवरण- दिनांक 14.09.2026 को मुखबिर सूचना मिला कि ग्राम कुसमुर में एक महिला अवैध महुआ शराब को बिक्री करने हेतु अपने घर बाड़ी में रखी है। सूचना पर चौकी भंवरपुर पुलिस टीम मय गवाहों के पहुंचकर घेराबंदी कर संदिग्ध महिला के घर बाड़ी में छापामार कार्यवाही की गई। छापामारी के दौरान महिला मोहरमोती राठिया पति बिहारीलाल राठिया उम्र 36 वर्ष सा. कुसमुर चौकी भंवरपुर के घर बाडी में ग्राहकों को बेचने के लिये रखे 07 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब (कीमती 1400 रूपये) बरामद हुआ जिसे कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपिया का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का होना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार करते हुए आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपिया को ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है

गिरफ्तार आरोपिया-

01- श्रीमती मोहरमोती राठिया पति बिहारीलाल राठिया उम्र 36 वर्ष सा. कुसमुर चौकी भंवरपुर थाना बसना जिला महासमुंद (छ.ग.)

जप्त सम्पत्ति-

01- 07 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब (कीमती 1400 रूपये)

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