ग्राम किशनपुर के कंतरा नाला (पिथौरा) एवं ग्राम बाधामुड़ा (कोमाखान) में पुलिस की दबिश

ग्राम किशनपुर के कंतरा नाला (पिथौरा) एवं ग्राम बाधामुड़ा (कोमाखान) में पुलिस की दबिश

दो मामलों में कुल 65 लीटर (50+15 लीटर) महुआ शराब(कीमती कुल 13,000 रुपए) जप्त

महुआ शराब बनाते व बेचते, दो मामलों में दो आरोपी गिरफ्तार

आबकारी एक्ट के तहत भेजे गये जेल

महुआ शराब व शराब बनाने के बर्तन सहित किमती 16,000 रूपये की संपत्ति जप्त

​जिले में अवैध गतिविधियों और नशे के कारोबार के खिलाफ महासमुंद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत- 

प्रकरण-01

थाना पिथौरा-

दिनांक 03/09/2026 को पिथौरा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम किशनपुर कंतरा नाला के पास कुछ व्यक्ति मिलकर अवैध रूप से भारी मात्रा में हाथ भट्ठी का महुआ शराब बना रहे है। सूचना पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया, इस बीच पुलिस की भनक लगने पर तीन व्यक्ति मौके से भाग गये। घटना स्थल पर एक व्यक्ति पुलिस के हाथ आया, जिसका नाम सुखराम बरिहा पिता चमरूराम बरिहा उम्र 45 साल साकिन कुरकुटी थाना राजादेवरी जिला बालौदाबाजार (छ.ग.) का रहने वाला बताया। संदेही ने पुछताछ पर मेमारण्डम कथन में बताया की नारायण राणा उर्फ बाबू पिता दुहनू राणा, मिलन बारिक पिता स्व. परसुराम बारिक, गोविन्द गोड पिता शक्ति गोड सभी निवासी किशनपुर थाना पिथौरा के साथ मिलकर अवैध धन कमाने हेतु भारी मात्रा में हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब बनाने में शामिल थे। मौके पर आरोपी सुखराम बरिहा के कब्जे से करीबन 50 लीटर हाथ भटठी से निर्मित महुआ शराब(किमती करीबन 10000 रू), दो नग शराब बनाने के बर्तन(कीमती करीबन 3000 रूपये) जुमला करीबन 13000 रूपये की संपत्ति को जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। आरोपियो का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से थाना पिथौरा में अपराध क्रमांक 220/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर अन्य संलिप्त आरोपियों की पतासाजी हेतु मामले में तफ्तीश की जा रही है। मामला अजमानतीय होने से आरोपी सुखराम बरिहा को रिमांड पर भेजा गया है

गिरफ्तार आरोपी-

01- सुखराम बरिहा पिता चमरूराम बरिहा उम्र 45 साल साकिन कुरकुटी थाना राजादेवरी जिला बालौदाबाजार (छ.ग.)

जप्त मशरूका-

01- करीबन 50 लीटर हाथ भटठी महुआ शराब किमती करीबन 10,000 रूपये

02- दो नग जर्मन बर्तन कीमती करीबन 3000 रूपये

जुमला जप्त मशरूका किमती करीबन 13,000 रूपये

प्रकरण-02

थाना कोमाखान-

दिनांक 04.09.2026 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम बाधामुड़ा महुआ पेड़ के नीचे बांस की झोपड़ी में हाथ भठ्ठी निर्मित महुआ शराब बिक्री कर रहा है कि सूचना तस्दीक पर मौके पर आरोपी बलराम सतनामी पिता चैतराम सतनामी उम्र 21 साल निवासी बांसकाटा थाना कोमाखान जिला महासमुन्द के कब्जे से 03 प्लास्टिक जरिकेन में कुल 15 लीटर कीमती 3000 रूपये बरामद संपत्ति को जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से थाना पिथौरा में अपराध क्रमांक 145 /2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर मामला अजमानतीय होने से आरोपी बलराम सतनामी पिता चैतराम सतनामी को रिमांड पर भेजा गया है

गिरफ्तार आरोपी-

01- बलराम सतनामी पिता चैतराम सतनामी उम्र 21 साल निवासी बांसकाटा थाना कोमाखान जिला महासमुन्द

जप्त मशरूका-

01- 15 लीटर हाथ भटठी महुआ शराब किमती करीबन 3,000 रूपये

जुमला जप्त मशरूका किमती 3,000 रूपये

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