अवैध शराब निर्माण, बिक्री व तस्करीकर्ता के खिलाफ महासमुंद पुलिस की लगातार कार्यवाही
ग्राम जीराडबरी से सावित्रीपुर जर्रा रोड(थाना बसना) व ग्राम हरिबनपुर से बलौदा जाने वाले मार्ग (थाना बलौदा) में पुलिस की रेड
दो प्रकरणों में कुल 40 लीटर (20+20 ली.) अवैध महुआ शराब (कीमती 8,000 रूपये) जप्त
अवैध शराब परिवहन में इस्तेमाल दो मोटर सायकल (किमती करीब 90 हजार रूपये) सहित 98,000 रुपये की संपति आरोपियों से जप्त
दो मामलों में अवैध महुआ शराब सहित 03 आरोपी गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के तहत भेजे गये जेल
थाना बसना एवं थाना बलौदा पुलिस की कार्यवाही
जिला पुलिस महासमुन्द द्वारा अवैध महुआ शराब बनाने, बिक्री एवं परिवहन करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सभी थाना एवं चौंकी क्षेत्रों में लगातार कार्यवाही की जा रही है
प्रकरण-01, थाना बसना-
विवरण- दिनांक 07/10/2026 को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ग्राम जीराडबरी से सावित्रीपुर जर्रा रोड नीम पेड़ के पास शराब बिक्री/परिवहन करने वास्ते रखा है। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी चंद्रशेखर सिदार को पकड़ा गया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से एक सफेद रंग की 20 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकीन में भरी हुई करीबन 20 लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब (कीमती 4,000 रुपये) तथा घटना में प्रयुक्त लाल रंग की हिरो एचएफ डीलक्स मोटर सायकल क्रमांक CG06GY 3416 (कीमती 60,000 रुपये) जप्त की गई
आरोपी चंद्रशेखर सिदार से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उक्त 20 लीटर महुआ शराब उसे ग्राम सावित्रीपुर निवासी मुख्य सप्लायर आशाराम रात्रे द्वारा बिक्री हेतु उपलब्ध कराई गई है तथा उसने अपने वाहन में इसे छोड़कर गया था। दोनों आरोपियों द्वारा अवैध शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में थाना बसना में अपराध क्र. 558/ 2026 धारा 34(2), 42, 59(क) आबकारी एक्ट व 112 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई है। दोनों को न्यायिक रिमांड स्वीकृत करकर जेल भेजा जा रहा है
गिरफ्तार आरोपी-
01- चंद्रशेखर सिदार पिता सुखीराम सिदार उम्र 32 साल ग्राम जर्रा थाना बसना जिला महासमुंद छ०ग०
02- आशाराम रात्रे पिता अन्नदास रात्रे उम्र 30 साल साकिन सावित्रीपुर थाना सांकरा जिला महासमुंद (मुख्य सप्लायर)
जप्त संपत्ती–
01- 20 लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब (कीमती 4,000 रूपये)
02- हिरो एचएफ डीलक्स मोटर सायकल (कीमती 60,000 रूपये)
कुल जप्त संपत्ती कीमती 64,000 रूपये)
प्रकरण-02, थाना बलौदा-
विवरण- दिनांक 07-10-2026 को बलौदा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की एक व्यक्ति काला रंग का होण्डा ड्रीम युगा CG 06 GQ 8402 में भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब लेकर ग्राम हरिबनपुर से बलौदा जाने वाले मार्ग पर अवैध महुआ शराब परिवाहन कर रहा है, सूचना पर त्वरित पुलिस टीम रवाना कर ग्राम हरिबनपुर रोड पर जांच कार्यवाही शुरू की गयी। कुछ समय बाद मोटर सायकल CG 06 GQ 8402 को रोककर नाम पता पूछताछ करने पर अपना नाम नरेश नंद पिता जीवर्धन नंद साकिन नवांगाव थाना बलौदा का रहने वाला बताया। मोटर सायकल में रखी 02 प्लास्टिक थैला के अंदर पारदर्शी झिल्ली में 20 लीटर महुआ शराब होना बताया जिसकी अनुमानित कीमत 4000 रुपये है, जिसे मौके पर जप्त किया गया। इसके साथ ही अवैध शराब परिवहन में इस्तेमाल मोटर सायकल होण्डा ड्रीम युगा CG 06 GQ 8402 कीमती करीब 30000 रूपये की संपत्ति को आरोपी से जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। आरोपियो का कृत्य अपराध धारा 34/2 आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार करते हुए अपराध क्रमांक 68/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी का ज्युडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया है
गिरफ्तार आरोपी-
01- नरेश नंद पिता जीवर्धन नंद उम्र 39 साल साकिन नवागांव थाना बलौदा जिला महासमुंद
जप्त संपत्ती–
01- 20 लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब (कीमती 4,000 रूपये
02- मोटर सायकल (कीमती 30,000 रूपये
कुल जप्त संपत्ती कीमती 34,000 रूपये)

